जैसे साफ़-सफ़ाई की आदत से डायरिया जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। ये क़दम तब और असरदार हो जाते हैं, जब एक पीड़ित, दूसरे की मदद करता है। वो अपने ख़ुद के तजुर्बे साझा कर के लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। जैसे कोई टीबी-हैजा के मरीज़ रहे लोग इसके शिकार लोगों के बीच काम करें। हिंसक बर्ताव एक महामारी है, जो छुआछूत की बीमारियों की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है।
बुद्धिमान लड़ाई से पहले जीतते हैं, जबकि अज्ञानी जीतने के लिए लड़ते हैं। संघर्ष के प्रति बुद्धिमान दृष्टिकोण लड़ाई या हिंसा में शामिल होने से पहले योजना बनाना और रणनीति बनाना शामिल है, जबकि अज्ञानी दृष्टिकोण परिणामों या संभावित परिणामों पर विचार किए बिना केवल लड़ना या हिंसा करना है।
अर्थात बौद्धिक विचार यह है कि किसी स्थिति का सावधानीपूर्वक आंकलन करके और सूचित निर्णय लेकर, कोई भी व्यक्ति शारीरिक युद्ध या हिंसा का सहारा लिए बिना जीत हासिल कर सकता है। यह उद्धरण सलाह देता है कि बुद्धिमानी ऐसी स्थिति को पहले से ही भांप लेने में है जो हिंसा में बदल सकती है और फिर इससे बचने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।
क्या होता है जब हिंसा को टाला नहीं जा सकता? जब कूटनीति के प्रयास विफल हो जाते हैं, तब भी दुश्मन की ताकत और कमजोरियों का आंकलन करके दूसरे पक्ष पर तुरंत काबू पाने के लिए हिंसा को टाला जा सकता है। दुश्मन या विपक्षी को भ्रमित करने और उनके संसाधनों को बर्बाद करने के लिए धोखे और झूठ का भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंसा को क़ानून-व्यवस्था के मसले जैसा समझने के बजाय, इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती के तौर पर लिया जाये।
हिंसक बर्ताव एक महामारी है, जो छुआछूत की बीमारियों की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जो लोग हिंसा के पीड़ित होते हैं, उनके हिंसा करने की आशंका बढ़ जाती है। “हिंसा को ठीक उसी तरह रोका जा सकता है, जैसे गर्भधारण से जुड़ी चुनौतियां, काम के दौरान लगने वाली चोटों या संक्रामक बीमारियों को रोका जाता है। “दिक़्क़त ये है कि दुनिया भर में हिंसा से सख़्ती से निपटने की सोच हावी है। इसलिए हिंसक घटनाओं पर हंगामा होते ही, नेता हों या जनता, सख़्त क़ानून की मांग करने लगते हैं।
इंसान अक्सर जोखिम भरा बर्ताव करता है, ख़तरों से खेलता है। जैसे कि नुक़सान पता होने के बावजूद स्मोकिंग करना या फिर पेट भरने के बावजूद ज़्यादा खाना। बिना एहतियात बरते सेक्स करना। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि इलाज से बचाव बेहतर है। यानी किसी मर्ज़ को होने से ही रोका जाए। लेकिन, जब बात हिंसक बर्ताव की आती है, तो, इससे निपटने का एक ही तरीक़ा लोग बताते हैं, क़ानून सख़्त बना दो। जैसे हाल ही में 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर मौत की सज़ा का प्रावधान।
या फिर भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए सख़्त क़ानून बनाने पर हमारे देश में विचार चल रहा है। हिंसा को इंसान का जन्मजात बर्ताव मान लिया गया है, जिसे बदला नहीं जा सकता। सोच यही है कि जो लोग हिंसा करते हैं, उन्हें सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। इसलिए सख़्त क़ानूनों की बात ही की जाती है। लेकिन, सख़्त क़ानूनों से बात बनती होती, तो कब की बन जाती। सऊदी अरब और ईरान में कई जुर्मों के लिए मौत की सज़ा है। मगर अपराध तब भी नहीं रुकते। भारत में भी कई अपराधों के लिए मौत की सज़ा मिलती है। मगर वो जुर्म अब भी होते हैं।
हिंसा से किस प्रकार बचा जा सकता है? आज देश के जातीय दंगों के संदर्भ में, यह उद्धरण दो समुदायों के बीच संघर्षों को सुलझाने में कूटनीति और बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालता है। हिंसा का सहारा लेने के बजाय, जिसके सभी संबंधित पक्षों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, बुद्धिमान नेता बातचीत और समझौते के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। प्राय: पड़ोसी राज्यों या धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष अक्सर होते रहते हैं, इसलिए हिंसा की घटनाओं को कम करने की दिशा में क्षेत्रीय एकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रगति है।
दोनों पक्षों के पारस्परिक लाभ के लिए विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की संभावना के बारे में निर्णय लेने वालों की अनभिज्ञता के कारण अक्सर दंगा या हिंसा होती है। इस प्रकार यह संभव है कि सामुदायिक विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक, शांतिपूर्ण तकनीकों को विकसित और संस्थागत बनाकर और राज्यों को उनका उपयोग करने के लिए राजी करके दंगों की रोकथाम में योगदान दे सकते हैं।

इसे राजनीतिक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक इकाई यह स्वीकार करती है कि किसी एक की सुरक्षा भी सभी की सामूहिक चिंता है। अत: वे खतरों और शांति के उल्लंघन के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार, देश में में चल रहे जातीय संघर्ष को देखते हुए यह उद्धरण समकालीन समय के लिए प्रासंगिक है।
यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची जीत ज्ञान और दूरदर्शिता के साथ संघर्षों से निपटने और हिंसा से बचने के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने से हासिल की जाती है। इसके अलावा, इसे न केवल हिंसा के लिए बल्कि रोजमर्रा के संघर्षों और चुनौतियों पर भी लागू किया जा सकता है। साथ ही, यह उद्धरण सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी, ज्ञान और दूरदर्शिता के महत्व पर भी जोर देता है।
हिंसा के शिकार लोगों को समझाना जरुरी है। बदला लेने की मानसिकता नुक़सान करवाती है, ताकि वो फिर उसी हिंसक दुष्चक्र में न फंस जाएं। कोई शराबी है या ड्रग का आदी है, तो उसकी इलाज करने में मदद की जाती है। फिर उसे रोज़गार दिलाने की कोशिश होती है। तभी कोई भी शख़्स एकदम से बदला हुआ नज़र आ सकता है।
लोगों के बर्ताव में बदलाव लाकर हम कई चुनौतियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे साफ़-सफ़ाई की आदत से डायरिया जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। ये क़दम तब और असरदार हो जाते हैं, जब एक पीड़ित, दूसरे की मदद करता है। वो अपने ख़ुद के तजुर्बे साझा कर के लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। जैसे कोई टीबी-हैजा के मरीज़ रहे लोग इसके शिकार लोगों के बीच काम करें।
]]>भारत मूलतः विविधताओं का देश है, विविधताओं में एकता ही यहाँ की सामासिक संस्कृति की स्वर्णिम गरिमा को आधार प्रदान करती है। वैदिक काल से ही सामासिक संस्कृति में अंतर और बाह्य विचारों का अंतर्वेशन ही यहाँ की विशेषता रही है, इसलिये किसी भी सांस्कृतिक विविधता को आत्मसात करना भारत में सुलभ है।
इसी परिप्रेक्ष्य में धार्मिक सहचार्यता भी इन्हीं विशेषताओं में से एक रही है, इसका अप्रतिम उदाहरण सूफीवाद में देखा जा सकता है जहाँ पर इस्लामिक एकेश्वरवाद और भारतीय धर्मों की कुछ विशेषताओं का स्वर्णिम संयोजन हुआ तथा परिणामस्वरूप एक संश्लेषित धार्मिक वैचारिकता का सफल अनुगमन हुआ। किंतु हाल के वर्षों में भारत की सांस्कृतिक विविधता- सांस्कृतिक विषमता में अंतरित हो रही है जिससे लोगों के मध्य सद्भाव में ह्रास के साथ ही सांस्कृतिक विशेषता पर भी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है।
एक राजनीतिक दर्शन के रूप में सांप्रदायिकता की जड़ें भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में मौजूद हैं। भारत में सांप्रदायिकता का प्रयोग सदैव ही धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा और हिंसा के आधार पर विभाजन, मतभेद और तनाव पैदा करने के लिये एक राजनीतिक प्रचार उपकरण के रूप में किया गया है। सांप्रदायिक हिंसा एक ऐसी घटना है जिसमें दो अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लोग नफरत और दुश्मनी की भावना से लामबंद होते हैं और एक-दूसरे पर हमला करते हैं।
देश में फेक न्यूज़ के तीव्र प्रसार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सोशल मीडिया हिंसा के माध्यम से दंगों और हिंसा के ऑडियो-विज़ुअल का प्रसार काफी सुगम और तेज़ हो गया है। हिंसा से संबंधित ये अमानवीयता ग्राफिक चित्रण आम जनता में अन्य समुदायों के प्रति घृणा को और बढ़ा देते हैं।
पत्रकारिता की नैतिकता और तटस्थता का पालन करने के स्थान पर देश के अधिकांश मीडिया हाउस विशेष रूप से किसी-न-किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुके हुए दिखाई देते हैं, जो बदले में सामाजिक दरार को चौड़ा करता है। वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिये सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है।
एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायीकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को बढ़ाता है। भारतीय लोगों में आमतौर पर मूल्य-आधारित शिक्षा का अभाव देखा जाता है, जिसके कारण वे बिना सोचे-समझे किसी की भी बातों में आ जाते हैं और अंधानुकरण करते हैं।
विकास का असमान स्तर, वर्ग विभाजन, गरीबी और बेरोज़गारी आदि कारक सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं। असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है, परिणामस्वरूप अपनी ज़रूरतों/हितों को पूरा करने के लिये लोगों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों, जिनका गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, का सहारा लिया जाता है।
दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न आदि के कारण उनमें भय, शंका और खतरे का भाव उत्पन्न होता है। इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक-दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध और भय का माहौल पैदा होता है।
सांप्रदायिक हिंसा के दौरान निर्दोष लोग अनियंत्रित परिस्थितियों में फँस जाते हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन होता है। सांप्रदायिक हिंसा के कारण जानमाल का काफी अधिक नुकसान होता है। सांप्रदायिक हिंसा वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है और सामाजिक सामंजस्य प्रभावित होता है। यह दीर्घावधि में सांप्रदायिक सद्भाव को गंभीर नुकसान पहुँचाती है। सांप्रदायिक हिंसा धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित करती है।
सांप्रदायिक हिंसा में पीड़ित परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, उन्हें अपना घर, प्रियजनों यहाँ तक कि जीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है। सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये भी चुनौती प्रस्तुत करती है क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही नागरिक शामिल होते हैं।
सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये पुलिस को अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मज़बूत किया जा सकता है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये शांति समितियों की स्थापना की जा सकती है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित व्यक्ति सद्भावना फैलाने और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भय तथा घृणा की भावनाओं को दूर करने के लिये एक साथ कार्य कर सकते हैं। यह न केवल सांप्रदायिक तनाव बल्कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने में भी मददगार साबित होगा। देश के आम लोगों को मूल्य आधारित शिक्षा दी जानी चाहिये, ताकि वे आसानी से किसी की बातों में न आ सकें।
शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद के मूल्यों के साथ-साथ वैज्ञानिकता (एक मौलिक कर्त्तव्य के रूप में निहित) और तर्कसंगतता के आधार पर स्कूलों और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने, मूल्य-उन्मुख शिक्षा पर ज़ोर देने की आवश्यकता है जो सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार कर शीघ्र परीक्षणों और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। भारत सरकार द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये वैश्विक स्तर पर मलेशिया जैसे देशों में प्रचलित अभ्यासों का अनुसरण किया जा सकता है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये मज़बूत कानून की आवश्यकता होती है। साथ ही देश के नागरिकों को ये समझने की आवश्कता है कि-
*कब गीता ने ये कहा, बोली कहां कुरान।करो धर्म के नाम पर, धरती लहूलुहान।।*
]]>न इन्हे मासूम बच्चों की परवाह है? ऐसे रिश्ते सिर्फ समाज को भटकाने का काम करते है। क्योंकि इनकी देखा-देखी और बातें आएंगी आगे। ये सब इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। उन मासूम और बेगुनाह बच्चों पर क्या बीत रही होगी। मैं तो यही सोच सोच कर दुखी हो रहा हूं। पर वो दुखी नहीं कि 15 साल की बेटी कैसे दुनिया का सामना करेगी?
अभी पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर और भारत के सचिन की असामान्य प्रेम कहानी के उलझे तार सुलझे भी नहीं थे कि राजस्थान की अंजू और पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्ला की प्रेम कहानी के किस्से सुर्खियां बनने लगे। लेकिन इन हालिया प्रेम कहानियों में कई तरह के उलझे पेच भी हैं। एक तो ये रिश्ते अलग-अलग धर्मों के बीच पनपे हैं दूसरे इनमें परिवारों की कोई भूमिका नहीं रही है।
अन्यथा विगत में रिश्तेदारों-पड़ोिसयों या कारोबारी संबंधों के जरिये ये प्रेम कहानियां सिरे चढ़ती रही हैं। हालिया दोनों प्रेम कहानियों में ये चीज एक जैसी है कि प्रेम सोशल मीडिया के जरिये परवान चढ़ा। हालांकि, पुरानी कहावत है कि प्रेम आंख मूंदकर होता है और उसमें तर्कों की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन हाल के दिनों में सैकड़ों ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें सोशल मीडिया के जरिये रिश्ते गांठकर सेना, वायुसेना व नौसेना के अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी सुंदरी के जरिये पाकिस्तान से जासूसी के लिये इस्तेमाल किया जाता रहा है।
यह गहन शोध का विषय है। हमने आजतक इस विषय को गम्भीरता से नही लिया है। आजकल की पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रही है। अंग प्रदर्शन, एशो-आराम, अवांछित स्वतंत्रता, आधुनिकता का दिखावा और अच्छे संस्कारो का अभाव और अनैतिकता और पैसे की प्रति अत्यधिक लगाव जैसी आदतें मुख्य कमजोरी बन गई है। संयुक्त परिवार की अवधारणा समाप्त होती जा रही है। लिहाज और शर्म की भावना लगभग खत्म हो गई है।
कई बार ऐसा होता है, औरतें घर छोड़कर भाग जाती हैं। कभी अकेली ही तो कभी सहारे के लिए किसी के साथ, इसलिए नहीं कि उन्हें डराती हैं जिम्मेदारियां, उन्हें डराते हैं लोग और ले जाते हैं इस हद तक, कि तिनका-तिनका जोड़ा घर ही, उन्हें बेगाना लगने लगता है। बेगानी बस्ती से ज्यादा, वो घर जिसे बार-बार, उसे अपना बताया जाता है। जन्म लेने से मरने तक, जो कभी उसका होता ही नहीं, सास बनने तक सास का शासन, बहू के आने से पहले ही,घर झिन जाने का डर, उसे हर पल सताता है।
जिस घर को उसे बार-बार उसका अपना बताया जाता है। इतना तो वह सह जाती है,पर जब गांठ बांधकर, हाथ थाम कर लाने वाला ही, कब पराया हो जाता है। गांठ खोलकर आलमारी में रख देता है, और हाथ पकड़कर, किसी और का हो लेता है, तब औरत, बेगानों को छोड़कर, बेगानी बस्ती की ओर निकल जाती है।
इन घटनाक्रमों ने एक बार फिर से सोशल मीडिया की सामाजिकता को लेकर बहस तेज कर दी है। हाल की दोनों घटनाओं को छोड़ भी दें तो देश में हजारों किस्से ऐसे हैं कि जिनमें सोशल मीडिया के जरिये लड़कियों से छल किया गया। उन्हें लूटा गया और उनकी हत्या तक कर दी गई। एक परिपक्व व्यक्ति के लिये सोशल मीडिया के गहरे निहितार्थ हैं।
लेकिन छोटी उम्र में बहकने को भटकाव ही कहा जायेगा। वहीं वैवाहिक रिश्तों के दरकने को भारतीय समाज के लिये एक बड़ी चुनौती माना जाएगा। जो समाज में कई तरह की विकृतियों को जन्म दे सकता है। रिश्तों की पवित्रता को लेकर पश्चिमी जगत में जिस भारत की मिसाल दी जाती रही है आज वह ही रिश्तों के संक्रमण वाले दौर से गुजर रहा है।
औरते तो रोज भागती हैं। पर उनके भागने में और बॉर्डर पार शादीशुदा औरत के भागने में बड़ा फर्क है। यह एक सामाजिक त्रासदी है। उच्छृंखलता नहीं। देश के लिए प्रेम त्यागा जा सकता है। प्रेम के लिए देश नहीं। ऐसे लोगों की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए।क्या आज की कानून व्यवस्था से वह राजा-महाराजाओ और अंग्रेजों वाला कानून में फैसलों में देरी नहीं होना दंड प्रक्रिया के अंतर्गत तुरंत सजा देकर निस्तांतरण हो जाना आज के मुकाबले बेहतर लगता है।
सामाजिक खाप पंचायतों/पंचो-पटैलो/मुखियाओं का विरोध विरोध हुआ उन्हें रूढ़िवादी, गैर परंपरागत, अमानवीय,और घृणित मानसिकता घोषित कर उन्हें बंद कराने के लिए कानून में महिला उत्पीडन के आधे अधूरे दावो पर कानूनो में संशोधन किया तो विसंगतिपूर्ण कानून ने महिलाओ को स्वछंद-स्वतंत्रत होने के ऐसे पंख लगा दिए गये। जिसके विकृत परिणाम स्वरूप ऐसे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। बिना शादी-संबंध के लड़के-लड़की एक जगह रह रहे हैं। यह व्यवस्था सामाजिक संस्थानों और संस्कृति के धज्जियां उडाने के लिए कानून जो बनाएं है यह उसकी बदहाली का एक रूप है।
]]>2006 में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने बाढ़ जोखिम मानचित्रण का कार्य पूरा नहीं किया। बाढ़ क्षति का आकलन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी मुख्य रूप से केंद्र की सहायता की कमी के कारण होती है। बाढ़ प्रबंधन के कार्य एकीकृत तरीके से नहीं किये जाते हैं। भारत के अधिकांश बड़े बांधों में आपदा प्रबंधन योजना नहीं है- देश के कुल बड़े बांधों में से केवल 7% के पास आपातकालीन कार्य योजना/आपदा प्रबंधन योजना है।
चूंकि बाढ़ से हर साल जान-माल को बड़ा नुकसान होता है, इसलिए अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दीर्घकालिक योजना तैयार करें जो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए तटबंधों के निर्माण और ड्रेजिंग जैसे टुकड़ों-टुकड़ों के उपायों से आगे बढ़े। इसके अलावा, एक एकीकृत बेसिन प्रबंधन योजना की भी आवश्यकता है जो सभी नदी-बेसिन साझा करने वाले देशों के साथ-साथ भारतीय राज्यों को भी साथ लाए।
बाढ़ पर भारत के पहले और आखिरी आयोग के गठन के कम से कम 43 साल बाद, देश में अब तक कोई राष्ट्रीय स्तर का बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण नहीं है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए), या राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, की स्थापना 1976 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा भारत के बाढ़-नियंत्रण उपायों का अध्ययन करने के लिए की गई थी, क्योंकि 1954 के राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुरू की गई परियोजनाएं ज्यादा सफलता हासिल करने में विफल रहीं। .
हाल ही में, उत्तरी राज्यों में बाढ़ ने जीवन और संपत्ति की तबाही मचाई है, जो इस क्षेत्र में एक समस्या है। हालाँकि, बाढ़ केवल उत्तर-पूर्वी भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के कई अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करती है। मानसून के दौरान लगातार और भारी वर्षा जैसे प्राकृतिक कारकों के अलावा, मानव निर्मित कारक भी हैं जो भारत में बाढ़ में योगदान करते हैं।
भारत अत्यधिक असुरक्षित है, क्योंकि इसके अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र में वार्षिक बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ के कारण होने वाली उच्च हानि और क्षति भारत की खराब अनुकूलन और शमन स्थिति और आपदा प्रबंधन और तैयारियों में अपर्याप्तता को दर्शाती है। अत: एक एकीकृत बाढ़ प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है।
1980 में, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 207 सिफारिशें और चार व्यापक टिप्पणियाँ कीं। सबसे पहले, इसने कहा कि भारत में वर्षा में कोई वृद्धि नहीं हुई और इस प्रकार, बाढ़ में वृद्धि मानवजनित कारकों जैसे वनों की कटाई, जल निकासी की भीड़ और बुरी तरह से नियोजित विकास कार्यों के कारण हुई। दूसरा, इसने बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए तरीकों, जैसे तटबंधों और जलाशयों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि इन संरचनाओं का निर्माण उनकी प्रभावशीलता का आकलन होने तक रोक दिया जाए। हालाँकि, इसमें यह कहा गया कि जिन क्षेत्रों में वे प्रभावी हैं, वहाँ तटबंधों का निर्माण किया जा सकता है।
तीसरा, इसमें कहा गया कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अनुसंधान और नीतिगत पहल करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच समेकित प्रयास होने चाहिए। चौथा, इसने बाढ़ की बदलती प्रकृति से निपटने के लिए एक गतिशील रणनीति की सिफारिश की। रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चला कि समस्या देश के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के आकलन के तरीकों से शुरू हुई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा “बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए योजनाएं” 2017 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की प्रमुख सिफ़ारिशें जैसे बाढ़ संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन और फ्लड प्लेन ज़ोनिंग एक्ट का अधिनियमन अभी तक अमल में नहीं आया है।
सीडब्ल्यूसी का बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क देश को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, अधिकांश मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन चालू नहीं हैं। 2006 में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने बाढ़ जोखिम मानचित्रण का कार्य पूरा नहीं किया। बाढ़ क्षति का आकलन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी मुख्य रूप से केंद्र की सहायता की कमी के कारण होती है। बाढ़ प्रबंधन के कार्य एकीकृत तरीके से नहीं किये जाते हैं। भारत के अधिकांश बड़े बांधों में आपदा प्रबंधन योजना नहीं है- देश के कुल बड़े बांधों में से केवल 7% के पास आपातकालीन कार्य योजना/आपदा प्रबंधन योजना है।
नवीनतम तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके बाढ़ की चेतावनियों का प्रसार किया जाना चाहिए। इससे पारंपरिक सिस्टम विफल होने पर वास्तविक समय डेटा देने में मदद मिलेगी। पानी एक ही स्थान पर जमा न हो इसके लिए जल निकासी व्यवस्था का उचित प्रबंधन आवश्यक है। ठोस अपशिष्ट हाइड्रोलिक खुरदरापन बढ़ाता है, रुकावट का कारण बनता है और आम तौर पर प्रवाह क्षमता को कम करता है। पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने के लिए इन नालियों को नियमित आधार पर साफ करने की आवश्यकता है।
शहरीकरण के कारण, भूजल पुनर्भरण में कमी आई है और वर्षा और परिणामस्वरूप बाढ़ से चरम अपवाह में वृद्धि हुई है। यह चरम अपवाह को कम करने और भूजल स्तर को ऊपर उठाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करेगा। शहरी जल निकाय जैसे झीलें, टैंक और तालाब भी तूफानी जल के बहाव को कम करके शहरी बाढ़ के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
]]>इससे बाढ़ का पानी निकल नहीं पाता. फिर बस्तियों को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द बंध बनाए जाते हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बस्तियां बसने और इन बंधों के बनने से नदी घाटी और नदियों के इकोसिस्टम पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है.
नदियां हमारी सभ्यता की जड़ों का अभिन्न अंग हैं, तो उनकी वजह से आने वाली बाढ़ भी हमारे देश का हिस्सा हैं. अगर हम जलीय और मौसम विज्ञान की दृष्टि से कहें तो, भारत में बाढ़ का सीधा संबंध देश में मॉनसून के सीज़न में होने वाली बारिश से है. बाढ़ के चलते होने वाला नुक़सान लगातार बढ़ रहा है.
इसकी बड़ी वजह ये है कि डूब क्षेत्र में आने वाले इलाक़ों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं. और, इंसानी बस्तियां भी बस रही हैं. इससे नदियों के डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों के बाढ़ के शिकार होने की आशंका साल दर साल बढ़ती ही जात रही है. नतीजा ये कि नदी का क़ुदरती बहाव क्षेत्र बाढ़ का शिकार इलाक़ा नज़र आने लगता है.
हाल के वर्षों में नदियों के पानी से डूबने वाले क्षेत्रों में शहरी बस्तियां बसने की रफ़्तार तेज़ हो गई है. इस कारण से भी बाढ़ से होने वाली क्षति का दायरा बढ़ रहा है. क्योंकि किसी भी शहर का भौगोलिक दायरा और आबादी बढ़ने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगो के बाढ़ के शिकार होने की आशंका बढ़ जाती है. जैसे ही बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में बस्तियां बसने लगती हैं, तो बाढ़ के पानी के निकलने का रास्ता रुक जाता है.
इससे बाढ़ का पानी निकल नहीं पाता. फिर बस्तियों को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द बंध बनाए जाते हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बस्तियां बसने और इन बंधों के बनने से नदी घाटी और नदियों के इकोसिस्टम पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है.
पहले दौर में मनुष्य शिकारी था, फिर खेती करने लगा। इसके बाद सुदूर व्यापार करने लगा और व्यापार के नाम पर सत्ता हड़पने लगा। इसके बाद औद्योगिक युग आया और सबसे बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी व्यवस्था उभरी। हरेक दौर में मानव पहले से अधिक विकसित होता गया और साथ ही ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग बढ़ता गया।
हरेक दौर में सूचनाएं भी पिछले दौर से अधिक उपलब्ध होने लगीं। हरेक नए दौर में जनसंख्या भी पहले से अधिक बढ़ती गयी। यहां तक प्रकृति हमसे अधिक शक्तिशाली थी, पर वर्त्तमान दौर विकास की अगली सीढ़ी है, इसे मानव युग कह सकते हैं क्योकि अब प्रकृति पर पूरा नियंत्रण मनुष्य का है और मानवीय गतिविधियां प्रकृति से अधिक सशक्त हो गयी हैं। हर डूब क्षेत्र से लोगों को हटाने और तय दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें कहीं और बसाने की चुनौती बहुत बड़ी है.
और इसकी शुरुआत से ही बाधाएं आने लगती हैं. आज भी ज़मीन अधिग्रहण करना एक बहुत बड़ी चुनौती है. और सरकारों पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो मुआवज़ा देने में निष्पक्षता नहीं बरतते और लोगों के पुनर्वास की सरकारी योजनाएं अपर्याप्त होती हैं. इसीलिए, यथास्थिति बनाए रखने के राजनीतिक लाभ अधिक हैं. क्योंकि इसमें हर सीज़न में बाढ़ पीड़ितों को राहत और मुआवज़ा देकर काम चल जाता है. इसीलिए राज्यों की ओर से दूसरे विकल्पों पर विचार नहीं किया जाता.
क्योंकि, इससे उनके राजनीतिक हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इसके अलावा, यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि शहरी घनी बस्तियों को पूरी तरह से विस्थापित नहीं किया जा सकता. और इसके लिए इन बस्तियों के इर्द गिर्द बांध बनाकर उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम करना भी ज़रूरी होता है. पर, इसके साथ ही साथ ये ज़रूर हो सकता है कि शहरों के बुनियादी ढांचे का और विकास रोका जाए.
ताकि बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में और बस्तियां न बसें. यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि डूब क्षेत्र की ज़ोनिंग का लाभ आबादी के एक बड़े हिस्से और क्षेत्र को मिलेगा. मिसाल के तौर पर, अगर असम राज्य में डूब क्षेत्र को दोबारा संरक्षित किया जाए और ब्रह्मपुत्र नदी के प्राकृतिक बहाव के रास्ते को पुनर्जीवित किया जाए, तो इसका फ़ायदा बांग्लादेश तक को मिलेगा. क्योंकि तब बारिश होने और बाढ़ का पानी बांग्लादेश के निचले इलाक़ों तक पहुंचने के बीच काफ़ी समय मिल जाएगा.
इससे नदियों में लंबे समय तक पानी का अच्छा स्तर भी बना रह सकेगा.यहां हमें ये स्वीकार करना होगा कि नदियां इस भूक्षेत्र का अभिन्न अंग हैं. ऐसे में इंसानों को अपनी गतिविधियां प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा तय की गई सीमाओं के दायरे में रहकर ही संचालित करनी होंगी. प्राचीन काल में जिस तरह मानवीय गतिविधियों को प्राकृतिक व्यवस्था के तालमेल से संचालित किया जाता था. उसी विचार को हमें नए सिरे से अपनाने के बारे में सोचना होगा. तभी हम इस महत्वपूर्ण नीति को ज़मीनी स्तर पर लागू कर सकेंगे, जो बरसों से धूल फांक रही है.
कुल मिलाकर हम बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच गए हैं और संभव है कि मानव की गतिविधियां ही इसके विनाश का कारण बन जाएं। आज के दौर में समस्या केवल प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने की ही नहीं हैं, बल्कि हम सभी चीजों को बदलते जा रहे हैं।
वायुमंडल को बदल दिया, भूमि की संरचना को बदल दिया, साधारण फसलों से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर पहुंच गए, नए जानवर बनाने लगे, जीन के स्तर तक जीवन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब तो कृत्रिम बुद्धि का ज़माना आ गया है। संभव है कि आने वाले समय में पृथ्वी पर सब कुछ बदल जाए, पर प्रकृति पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा कोई नहीं जानता।
इन चुनौतियों के उलट अगर हम नदियों के क़ुदरती बहाव के रास्ते तैयार करने की कोशिश करें, तो इसमें भी बाढ़ नियंत्रण की काफ़ी संभावनाएं दिखती हैं. इससे बाढ़ से होने वाली क्षति को भी कम किया जा सकेगा. जिन इलाक़ों में अक्सर बाढ़ आया करती है, वहां ज़मीन के दाम ज़्यादा नहीं होते. इसीलिए, समाज के सबसे कमज़ोर तबक़े के लोग ही ऐसे जोखिम भरे इलाक़ों में आबाद होते हैं.
जो अपनी ज़िंदगी बेहद ख़तरनाक जगह पर बिताते हैं. उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का भी लाभ नहीं मिलता. ऐसे लोगों को अगर दूसरे स्थानों पर बसाया जाए, तो उनके पास ख़ुद को ग़रीबी के विषैले दुष्चक्र से आज़ाद करने का अवसर मिलेगा. वो हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही से बच सकेंगे. इससे उनके सीमित पूंजीगत संसाधनों का भी संरक्षण हो सकेगा.
]]>इस मिशन के लिए कम बजट आवंटन के बावजूद, इसरो वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए पिछले रॉकेट के सभी मौजूदा हिस्सों का उपयोग किया है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि आपके पास उपलब्ध संसाधनों से शुरुआत करना बेहतर है।
अन्य अधिकारों के एक भाग के रूप में स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का बुनियादी मानवाधिकार है। उस स्वतंत्रता के साथ, प्रत्येक मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, वह जो कुछ भी उसके पास है और जिस स्थिति में है, उसका उपयोग कर सकता है। तो, दूसरे शब्दों में, कोई भी अपने सभी संसाधनों के साथ अपनी क्षमता के तहत कुछ भी कर सकता है, जिस तरह की स्थिति में वह है।
यह सच है कि व्यक्ति को पूरी क्षमता से, अपने पास मौजूद सभी संसाधनों के साथ और जिस स्थिति में वह है, वहीं से कार्य करना चाहिए। बेकार बैठने से बेहतर है कि आपके पास मानव संसाधन जैसी सभी क्षमताएं और भौतिक संसाधन जैसे संसाधन उपलब्ध है; उनका सदुपयोग करें। किसी लक्ष्य को प्राप्त करना व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने का कोई आदर्श मार्ग नहीं है।
उदाहरण के लिए, मंगलयान मिशन के दौरान इसरो ने इस मिशन के लिए अन्य देशों के पिछले प्रयासों की तुलना में कम कीमत पर और पहले ही प्रयास में परियोजना को पूरा कर लिया है। इस मिशन के लिए कम बजट आवंटन के बावजूद, इसरो वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए पिछले रॉकेट के सभी मौजूदा हिस्सों का उपयोग किया है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि आपके पास उपलब्ध संसाधनों से शुरुआत करना बेहतर है।
सही अवसर की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा वर्तमान अवसर का उपयोग करना एक बुद्धिमान विकल्प है। सही अवसर जैसा कुछ नहीं है. यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि अब हम पूरी क्षमता और संसाधनों के साथ, सही दिशा में सही प्रयास के साथ कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। जैसा कि एक प्रसिद्ध चीनी कहावत है, एक पेड़ लगाने का सही समय 20 साल पहले है, और अगला सबसे अच्छा समय अब है।
इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान अवसर के उपयोग पर जोर दें। लेकिन कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि जल्दबाजी के बजाय सही अवसर उपयुक्त संसाधनों के साथ अधिक दक्षता लाता है। यह सच है लेकिन सही समय पर भी यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें इसके प्रति किस तरह के प्रयास जारी रखने चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है कि, महान लोग महान कार्य नहीं करते, वे सामान्य कार्य बहुत अधिक करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान अवसर का भरपूर उपयोग करें।
कम यात्रा वाला रास्ता अपनाना अच्छा है। जब हम उस रास्ते पर चलते हैं, जिसे हर दूसरा व्यक्ति अपनाता है, तो हमें समान परिस्थितियों में समान परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम कम यात्रा वाला रास्ता अपनाते हैं, तो हमें उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक बेहतर और आसान रास्ता मिल सकता है।
लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि कम यात्रा वाले रास्ते में निश्चित रूप से कोई समाधान होगा। हम जिस बात की गारंटी दे सकते हैं वह यह है कि हम किस प्रकार का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली बार सफलतापूर्वक बल्ब का आविष्कार किया, तो वह सैकड़ों बार असफल हुए और उन्हें पता चला कि वह इतनी बार बल्ब का आविष्कार कैसे नहीं कर सकते।
किसी को भी अपने पास मौजूद संसाधनों के साथ कम चुने गए रास्ते से डरना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग चुना। यह रास्ता अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कम अपनाया है। इसलिए परिस्थितियों को समझना चाहिए और सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए।
किसी को आलोचना से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बल्कि किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही प्रयास और इच्छाशक्ति का प्रयोग करना चाहिए और रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए खुला रहना और लगातार सुधार करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की कड़ी मेहनत करते हैं। हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया और टिप्पणियों के माध्यम से लगातार सुधार करना चाहिए जो हमारे सामूहिक ज्ञान और संसाधन और जिस स्थिति में हम हैं उसके आधार पर परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है।
भारत की आजादी के शुरुआती वर्षों के दौरान, जब भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ लोकतंत्र का रास्ता चुना, तो कई राजनीतिक विश्लेषकों ने देखा कि भारत का लोकतंत्र का प्रयास जल्द ही विफल हो जाएगा। आलोचना के बावजूद हमारे नेता इच्छा शक्ति से आगे बढ़े। आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री के अनुसार, “भारत लोकतंत्रों की जननी है।” इस प्रकार, अन्य चीजों के साथ-साथ हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी मायने रखते हैं।
सहज तत्व, आत्मविश्वास, मानवीय कार्यों की मुख्य प्रेरक शक्ति है। यह हमारे मन और शरीर को शांत करेगा और आंतरिक शांति लाएगा। यह आत्मविश्वास तब बनता है जब हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास के बिना एक बार बौद्धिक क्षमता अपनी पूर्ण दक्षता तक नहीं पहुंच पाती और हम काम बिगाड़ देंगे।
पूर्ण फोकस और समन्वय के साथ, हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमारे पास सीमित संसाधन हों और गंभीर स्थिति हो। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा उरी हमले के बाद भारतीय सेना के एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान हमारे सैन्यकर्मियों ने जोखिमों के बावजूद आत्मविश्वास और समन्वय के साथ संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों पर सर्जिकल हमले में जो प्रयास किए, उससे ऑपरेशन सफल रहा।
इस प्रकार, कम महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। इस बात पर व्यापक तर्क हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ भी करने की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है ताकि समाज के अन्य व्यक्तियों को वह करने की समान स्वतंत्रता मिल सके जो अन्य व्यक्ति करना चाहते हैं।
यह समाज, राष्ट्र और मानवता की व्यापक भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र विरोधी तत्व, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरे में डालते हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाना है। ये समान प्रतिबंध हमारे भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, जैसे अनुच्छेद 19, में भी निहित हैं।

अनैतिक कार्यों जैसे नशीली दवाओं, हथियारों, सामानों की तस्करी या महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी आदि को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि इसका कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की ताकत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक रूप से गैरकानूनी कार्य जैसे कि समाज में अराजकता पैदा करना, जैसा कि कई घरेलू कानूनों, जैसे यूएपीए, आईपीसी की धारा 124 आदि द्वारा परिभाषित किया गया है या सरकार की स्थिरता को खतरा है, को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।
विभिन्न कानूनों द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंध हैं जैसे कि चार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वदेशी सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट, और अन्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।निष्कर्षत किसी व्यक्ति या संस्था की क्षमता, उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन और स्थिति का प्रकार अपने अंतिम उद्देश्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और अनूठे तरीके से निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
हालाँकि, सांस्कृतिक कारकों, कानूनी कारकों, नैतिक कारकों आदि के आधार पर समाज में कोई क्या कर सकता है, इसके विभिन्न प्रकार के विवरण हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अवसर से शुरुआत करना महत्वपूर्ण है, भले ही वह कम चुना गया रास्ता, सही प्रयासों और आत्मविश्वास के साथ।
]]>राजनेताओं को विशेष अधिकार क्यों दिए जाने चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल व्यक्ति आईएएस अधिकारी बन सकता है? क्या वह कोई सिविल सेवा पद संभाल सकता है? तो फिर राजनेताओं को यह अनुचित विशेषाधिकार क्यों दिया जाना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है? इस मामले में परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही लाया जा सकता है। तभी राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण ठहर सकता है।
राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी स्थिति है जहां राजनीति में ही अपराधियों की अच्छी-खासी उपस्थिति हो जाती है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण बड़ी संख्या में अपराधी संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में भाग ले रहे हैं और लड़ रहे हैं। जब अपराधी निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाते हैं और कानून निर्माता बन जाते हैं, तो वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के कामकाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
एडीआर के आंकड़ों के अनुसार, भारत में संसद के लिए चुने गए आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की संख्या 2004 के बाद से बढ़ रही है। 2004 में, 24% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जो 2019 में बढ़कर 43% हो गए। लोकसभा चुनाव में 159 सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे, जिनमें बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल थे।
राजनेताओं को विशेष अधिकार क्यों दिए जाने चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल व्यक्ति आईएएस अधिकारी बन सकता है? क्या वह कोई सिविल सेवा पद संभाल सकता है? तो फिर राजनेताओं को यह अनुचित विशेषाधिकार क्यों दिया जाना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है? इस मामले में परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही लाया जा सकता है। चुनाव आयोग को दंतहीन संस्था में बदल दिया गया है। केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति ही बदलाव ला सकती है।
” हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में हुए कर्नाटक चुनावों में भाग लेने वाले कांग्रेस, भाजपा और जद (एस) के लगभग 45 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से लगभग 30 प्रतिशत उम्मीदवारों पर बलात्कार और हत्या सहित गंभीर अपराधों का आरोप था। भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां अपराधियों को चुनावों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने और विजेताओं के रूप में उभरने की अनुमति है।
आइए संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण लें। अगर किसी पर हत्या या बलात्कार का मामला है, तो उन्हें राजनीतिक टिकट के लिए कभी भी विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाएगा। हालाँकि, भारत में ऐसा नहीं है। यह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा है। अपराधियों वाला लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है. राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर वे ऐसे व्यक्तियों को वोट देते हैं, तो वे न केवल देश को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और आप ऐसे उम्मीदवारों को वोट देते हैं, तो आपके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी क्योंकि स्कूल ठीक से नहीं चलेंगे। इसी तरह, जब आपको चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो, इन अपराधियों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण अस्पताल प्रभावी ढंग से काम नहीं करेंगे। आप बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं से वंचित रह जाएंगे।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के अनुसार, कई राजनेता कानून निर्माताओं के रूप में उनके पास मौजूद महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। वे मानते हैं कि उनके पद उन्हें न केवल उन कानूनों को अवरुद्ध करने की क्षमता प्रदान करते हैं जो उन्हें जवाबदेह ठहरा सकते हैं, बल्कि सरकारी अधिकारियों पर प्रभाव डालने की भी क्षमता प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं और वे सुरक्षित रहते हैं।
अपराधियों और राजनेताओं के बीच बढ़ती सांठगांठ से भय और हिंसा का उपयोग करके मतदाताओं को डराया जाता है। अपराधी वोट खरीदने और मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाजायज खर्च का सहारा लेते हैं। आपराधिक राजनेता नौकरशाहों की पोस्टिंग और ट्रांसफर में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह राज्य के शासन को प्रभावित करते हैं। वे जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर समाज में विभाजन का फायदा उठाते हैं और खुद को अपने समुदायों के रक्षक के रूप में चित्रित करते हैं। इस प्रकार वे राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाते हैं।
राजनेता के रूप में अपराधी प्रशिक्षित सांसद नहीं होते हैं और अक्सर संसद और राज्य विधानसभा में व्यवधान पैदा करने के लिए असंसदीय प्रथाओं का सहारा लेते हैं जो प्रतिनिधि संस्था के कामकाज को प्रभावित करते हैं। चूंकि आपराधिक अतीत वाले राजनेता मंत्री और कानून निर्माता बन जाते हैं, इसलिए राज्य एजेंसियों के लिए उन पर मुकदमा चलाना मुश्किल हो जाता है, जिससे न्यायपालिका में आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ जाती है।
इससे धन और बाहुबल पर अंकुश लगेगा और गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी। अब चुनावी प्रक्रिया के नियमन में चुनाव आयोग की भूमिका को मजबूत करने और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने का समय आ गया है। संसद को एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करना चाहिए जो सभी राजनीतिक दलों को उन व्यक्तियों की सदस्यता रद्द करने का आदेश दे जिनके खिलाफ जघन्य और गंभीर अपराधों में आरोप तय किए गए थे और ऐसे व्यक्तियों को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में खड़ा नहीं किया जाए।
मतदाताओं को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए चुनावों में धन और बाहुबल का दुरुपयोग। उन्हें उपहार, प्रलोभन और मुफ्त उपहार स्वीकार करने से बचना चाहिए और उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने के लिए नोटा के विकल्प का उपयोग करना चाहिए।
लोकतांत्रिक प्रणालियों की अखंडता की रक्षा करने और नैतिक और जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति के अपराधीकरण का मुकाबला करने के लिए कानूनी, संस्थागत और सामाजिक उपायों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।
क्यों न देश में हर तरह के चुनाव लड़ने के लिए किसी परीक्षा का आयोजन किया जाये और सरकारी नौकरी की तरह राजनीति में प्रवेश के लिए उनके चरित्र का भली भांति सत्यापन किया जाये? छोटे स्तर पर कॉमन पोलिटिकल टेस्ट और सांसदों के लिए इंडियन पोलिटिकल सर्विस के एग्जाम रखने में में हर्ज क्या है? आखिर सरकारी नौकरी और राजनीति है तो देश सेवा ही? तभी राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण ठहर सकता है।
]]>विकास की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करके विकासात्मक गतिविधियों के लिए उनका समर्थन सुरक्षित किया गया। समाज में हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के प्रति उचित दृष्टिकोण से ‘जनता की अधिकारी’ के नाम से मशहूर आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल ने वारंगल में “फंड योर सिटी” नामक एक अभियान शुरू किया। उन्होंने निवासियों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने की अपील की, जिसके परिणामस्वरूप यातायात जंक्शन और फुट ओवर-ब्रिज का निर्माण हुआ।
नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन के क्षेत्र में सिविल सेवकों की भूमिका विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। वे प्रमुख नीति क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करते हैं जैसे प्रमुख नीति प्रस्ताव तैयार करना, तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाली सामाजिक समस्याओं के विभिन्न विकल्पों और समाधानों का विश्लेषण करना, प्रमुख नीतियों को उप-नीतियों में विभाजित करना, कार्रवाई के कार्यक्रम का निर्धारण करना और मौजूदा नीति के आधार पर संशोधन का सुझाव देना।
वे मुख्य मुद्दों की पहचान करने के लिए प्रासंगिक डेटा और जानकारी के संग्रह में संलग्न हैं। आवश्यक जानकारी का प्रकार, एकत्र की गई जानकारी में सार की सीमा और जानकारी को आत्मसात करना सिविल सेवकों का कार्य है। फिर वे नीति प्रस्तावों को प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक डेटा प्रदान करने के मामले में सरकार की सहायता करते हैं। अपनी विशाल प्रशासनिक विशेषज्ञता और सिविल सेवाओं की क्षमता के कारण, वे देश के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं और मुद्दों से अवगत हैं।
उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव को सरकार के ‘थिंक-टैंक’ की भूमिका निभाते हुए उपयोग में लाया जाता है। सिविल सेवक समस्याओं की प्रकृति और उन्हें उच्च स्तर पर विचार के लिए उठाने की आवश्यकता का सुझाव देकर नीतिगत मुद्दों की पहचान करने में राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता करते हैं।
सिविल सेवा नीति निर्माण के लिए उठाए गए मुद्दे की जांच करने में संलग्न है, यह इसकी व्यवहार्यता, भविष्य की संभावनाओं, उपलब्ध संसाधनों, स्वीकार्यता आदि को ध्यान में रखते हुए नीति प्रस्तावों को तैयार और पुन: तैयार करती है। संविधान के प्रावधानों, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और अन्य मौजूदा नियमों और विनियमों के संबंध में नीति प्रस्तावों का विश्लेषण करना भी सिविल सेवाओं की जिम्मेदारी है। इस प्रकार सिविल सेवाएँ ठोस एवं प्रभावी नीतियाँ बनाने में सहायता करती हैं।
सिविल सेवक सरकार के कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह कानूनों को लागू करके समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। सरकार के आदर्श और उद्देश्य बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ अत्यंत प्रगतिशील हो सकती हैं और देश के संसाधन प्रचुर हो सकते हैं, लेकिन नागरिक सेवाओं के बिना बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। एक कुशल सिविल सेवा बर्बादी से बच सकती है, त्रुटियों को ठीक कर सकती है, कानूनों और सार्वजनिक नीतियों को लागू करते समय अक्षमता या गैरजिम्मेदारी के परिणामों को सीमित कर सकती है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि क्षेत्रों में सही विकासात्मक लक्ष्य और प्राथमिकताएँ निर्धारित करना, राष्ट्र के विकास और आधुनिकीकरण के लिए रणनीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और कार्यान्वयन जैसे, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण। नए प्रशासनिक संगठनों का निर्माण और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए मौजूदा संगठनों की क्षमता में सुधार करना।
कृषि को विकसित करने के लिए, सिविल सेवकों को भूमि, जल संसाधन, वन, आर्द्रभूमि और बंजर भूमि विकास जैसे सामुदायिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करना होगा। जैसे देवास के जिला कलेक्टर उमाकांत उमराव ने 16,000 से अधिक तालाबों का निर्माण करके मध्य प्रदेश में किसानों को सूखे से लड़ने में मदद की।
औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए ढांचागत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, संचार, बाजार केंद्र आदि प्रदान करना होगा. इन देशों में, सिविल सेवा सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसाय, औद्योगिक उद्यमों और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं का प्रबंधन करती है। आईएएस अधिकारी रितु माहेश्वरी ने कानपुर में प्रचलित बिजली चोरी से निपटने के लिए नए बिजली स्मार्ट मीटर लगाए।
प्राकृतिक, मानव और वित्तीय संसाधनों का विकास और जुटाना और विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका उचित उपयोग। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर के रूप में पी नरहरि ने एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में काम किया, जो यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग लोग सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूम सकें। विकास की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करके विकासात्मक गतिविधियों के लिए उनका समर्थन सुरक्षित किया गया।
समाज में हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के प्रति उचित दृष्टिकोण से ‘जनता की अधिकारी’ के नाम से मशहूर आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल ने वारंगल में “फंड योर सिटी” नामक एक अभियान शुरू किया। उन्होंने निवासियों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने की अपील की, जिसके परिणामस्वरूप यातायात जंक्शन और फुट ओवर-ब्रिज का निर्माण हुआ।
नागरिक प्रशासनिक और विकास विमर्श का केंद्र बिंदु बन गया है। शासन के सबसे प्रमुख एजेंटों में से एक के रूप में, सिविल सेवाएँ राज्य और समाज के बीच संपर्क पुल का निर्माण करती हैं। यह इंटरफ़ेस कार्यक्रमों के प्रशासन और फीडबैक के रूप में इनपुट प्राप्त करने दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
इससे विशेष रूप से मुद्रा प्राप्त होती है क्योंकि नीति क्षेत्र कई तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नागरिक मुख्य फोकस बन गया है। अधिकांश सरकारी कार्यक्रम आज सिविल सेवाओं द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं और नागरिकों को त्वरित और व्यक्तिगत शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसलिए, वे विशेष रूप से अपेक्षाओं के बीच की खाई को खत्म करने के संदर्भ में महत्व रखते हैं।
]]>विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए हर साल 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है।
क्या आप व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को समझने के इच्छुक हैं? यदि हाँ, तो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक शाखा है जो कार्यस्थल की बीमारियों और चोटों के रुझानों की जांच करती है और रोकथाम के तरीकों और कानूनों की सिफारिश करती है और उन्हें लागू करती है। व्यावसायिक खतरों के सबसे प्रचलित प्रकारों में ऊँचाई, बिजली के खतरे, सुरक्षात्मक गियर की कमी, गति की चोटें, टक्कर, जैविक खतरे, रासायनिक खतरे, एर्गोनोमिक खतरे और मनोवैज्ञानिक खतरे शामिल हैं।
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य विभिन्न कार्यस्थलों में जोखिम को कम करना और समस्याओं की जांच करना है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का क्षेत्र कार्यस्थल के खतरों के उन्मूलन, कमी या प्रतिस्थापन की मांग के लिए नियम बनाता है। ओएचएस कार्यक्रमों में कार्यस्थल की घटनाओं के परिणामों को कम करने के लिए प्रक्रियाएं और कार्यविधियां भी शामिल हैं।
यह प्राथमिक चिकित्सा और भारी मशीनरी के सुरक्षित संचालन और संक्रमण की रोकथाम, एर्गोनोमिक सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्यस्थल हिंसा प्रतिक्रिया रणनीति को कवर करता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक उपसमुच्चय है जो कार्यस्थल के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार करता है। यह कर्मचारी की चोट और बीमारी के पैटर्न की जांच करता है और काम पर आने वाले जोखिमों और खतरों को कम करने के लिए सिफारिशें करता है।

प्रत्येक व्यवसाय में स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम होते हैं, और यह गारंटी देना प्रत्येक नियोक्ता का उत्तरदायित्व है कि उनके कर्मचारी यथासंभव सुरक्षित रूप से अपना काम कर सकते हैं। व्यावसायिक खतरों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
भौतिक जोखिम, रासायनिक खतरे, जैविक खतरे, एर्गोनोमिक खतरे और व्यवहार संबंधी खतरे छह प्राथमिक खतरे श्रेणियां हैं। व्यावसायिक खतरे वे बीमारियाँ या दुर्घटनाएँ हैं जो काम के दौरान हो सकती हैं।
दूसरे शब्दों में, कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। एक व्यावसायिक खतरा एक नकारात्मक अनुभव या परिणाम है जो किसी व्यक्ति को उनके काम के परिणामस्वरूप होता है। कुछ शब्दकोशों के अनुसार, यह शब्द उन जोखिमों को भी संदर्भित करता है जिनका लोग अपने शौक पर काम करते समय सामना करते हैं। खतरा एक संभावित हानिकारक या अप्रिय घटना है।
व्यावसायिक खतरे विभिन्न रूपों में आते हैं। खतरों का यह संग्रह काम पर हर समय मौजूद रहता है और उच्च रक्तचाप, तनाव और कैंसर सहित व्यावसायिक बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जिम्मेदार है। ऐसे कारक, एजेंट या घटनाएँ जो स्पर्श के बिना या स्पर्श किए बिना नुकसान पहुँचा सकते हैं, शारीरिक खतरों के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें या तो पर्यावरणीय या व्यावसायिक खतरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
रेडिएशन, हीट, कोल्ड स्ट्रेस, कंपकंपी और शोर इसके कुछ उदाहरण हैं। जैविक जोखिम-जैविक खतरे, जिन्हें अक्सर जैव खतरों के रूप में जाना जाता है, जैविक यौगिक हैं जो मनुष्यों और अन्य जीवित प्रजातियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। एक जैविक स्रोत से एक विष के नमूने, एक वायरस इस प्रकार के खतरे के उदाहरण हैं। विशेष रूप से, नमूने जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
एर्गोनोमिक खतरा गलत मुद्रा, ऊब, दोहराव, काम की पाली और तनावपूर्ण स्थितियों की आवश्यकता को संदर्भित करता है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के कार्यस्थल की पर्याप्तता में एर्गोनॉमिक रूप से OR को अपनाना शामिल है। एनेस्थेटिक मशीन, ऑपरेटिंग टेबल, साइड टेबल और मॉनिटर सभी को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की ऊंचाई पर सेट किया जाना चाहिए।

रासायनिक खतरे ऐसे जोखिम हैं जो कार्यस्थल में रसायनों के संपर्क में आने से उत्पन्न हो सकते हैं। पीड़ितों को तत्काल या दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों का अनुभव हो सकता है। सैकड़ों खतरनाक पदार्थों में प्रतिरक्षा एजेंट, त्वचाविज्ञान एजेंट, कैंसरजन, न्यूरोटॉक्सिन और प्रजनन जहर शामिल हैं। खतरनाक यौगिकों में अस्थमा, सेंसिटाइज़र और प्रणालीगत ज़हर शामिल हैं।
जोखिम की मनोसामाजिक प्रकृति-मनोसामाजिक खतरे कार्यस्थल के जोखिम हैं जिनका कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये खतरे अन्य लोगों के साथ टीम की स्थिति में कार्य करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। जिस तरह से काम बनाया गया, संरचित और प्रबंधित किया गया वह मनोसामाजिक खतरों से जुड़ा हुआ है।
रोगियों में मनोवैज्ञानिक या मानसिक हानि या बीमारी होती है। कुछ लोग शारीरिक रूप से चोटिल या बीमार भी होते हैं। कानूनी विनियम, प्रमाणन और पंजीकरण, निगरानी और निगरानी, दुर्घटना की सूचना देना, और कार्य चोट क्षतिपूर्ति सभी कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य का हिस्सा हैं। कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें।
लोगों को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कॉर्पोरेट गतिविधि के जोखिमों से बचाएं; स्रोत पर कार्यस्थल जोखिमों को समाप्त करना; और स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण मानकों के निर्माण और कार्यान्वयन में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले नियोक्ताओं, कर्मचारियों और संगठनों को शामिल करें। काम की दुनिया में गहरा परिवर्तन हो रहा है।
सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों और अन्य हितधारकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का कार्यस्थल बनाने के अवसरों का लाभ उठाएं। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के उनके दिन-प्रतिदिन के प्रयास भारत के ठोस सामाजिक आर्थिक विकास में सीधे योगदान कर सकते हैं।
]]>एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई )एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में समेकित करती है – तत्काल रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली प्रदान करती है; उपयोगकर्ताओं को दूसरे पक्ष को अपने बैंक खाते का विवरण प्रकट किए बिना कई बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है, जो चौबीसों घंटे धन हस्तांतरण सेवा है जो तेज, आसान और अधिक निर्बाध कैशलेस भुगतान को सक्षम बनाता है।
इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर 2016 में एनपीसीएल द्वारा लॉन्च किया गया था। 1 अप्रैल से, इस प्लेटफॉर्म पर प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके अधिक का भुगतान किया जाता है, जो एक छोटा सा हिस्सा है। इसका उपयोग अब मुक्त नहीं होगा। इन पर भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी के बैंक को भुगतानकर्ता के बैंक को 0.5%-1.1% का इंटरचेंज शुल्क देना होगा।
भीम यूपीआई नागरिकों के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है और जनवरी 2023 में ₹ 12.98 लाख करोड़ के मूल्य के साथ 803.6 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन दर्ज किए गए हैं। नकद के विपरीत, पैसा डिजिटल का उपयोग करके लाभार्थी के खाते में तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, बीएचआईएम-यूपीआई मोड का उपयोग करके, मोबाइल नंबर या याद रखने में आसान वर्चुअल भुगतान पता (ईमेल जैसा पता) का उपयोग करके मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रभावित किया जा सकता है। यूपीआई ने एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों तक पहुंच को सक्षम बनाया है, जिससे भुगतान में आसानी हुई है।

डिजिटल भुगतान किसी भी समय, कहीं भी खातों तक पहुंच प्रदान करता है, इस प्रकार नागरिकों को अपने खातों में भुगतान प्राप्त करना और अपने फोन का उपयोग करके भुगतान करना भी आसान बनाता है। जो लोग समय से बाधित हो सकते हैं, और लेनदेन के लिए बैंक आउटलेट तक भौतिक रूप से पहुंचने में शामिल यात्रा लागत अब आसानी से बैंक खाते तक डिजिटल रूप से पहुंच सकते हैं और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होने और वित्तीय रूप से शामिल होने के विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया यूपीआई 123 फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को सहायक वॉयस मोड में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन करने में सक्षम बनाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन और वित्तीय समावेशन की सुविधा मिलती है।
सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता में वृद्धि: पहले नकद भुगतान “रिसाव” (वे भुगतान जो पूर्ण रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचते) और (नकली) प्राप्तकर्ताओं के अधीन थे, विशेष रूप से सरकारी हस्तांतरण द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभों के संदर्भ में। अब, भुगतान के डिजिटल तरीकों के माध्यम से लाभ सीधे लक्षित लाभार्थी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। देरी से होने वाले नकद भुगतान के विपरीत, डिजिटल भुगतान वस्तुतः तात्कालिक हो सकता है, भले ही प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही शहर, जिले या देश में हों।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली ग्राहक को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके टोल पर बिना रुके एनईटीसी-सक्षम टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में सक्षम बनाती है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल ऐप, भीम-यूपीआई आदि जैसे कई चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एक इंटरऑपरेबल और आसानी से सुलभ बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है। नागरिक बीबीपीएस के माध्यम से कभी भी, कहीं भी आसान बिल भुगतान कर सकते हैं।
नकद भुगतान के विपरीत, डिजिटल भुगतान स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के वित्तीय पदचिह्न स्थापित करते हैं, जिससे क्रेडिट सहित औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ जाती है। बैंक और अन्य ऋण देने वाली संस्थाएं डिजिटल लेनदेन इतिहास का उपयोग खुदरा ऋण देने और व्यवसायों को उधार देने के लिए नकदी प्रवाह-आधारित ऋण निर्णय लेने के लिए कर सकती हैं, जिसमें छोटे व्यवसाय भी शामिल हैं, जिन्हें सत्यापन योग्य नकदी प्रवाह की अनुपस्थिति में क्रेडिट प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

नकद भुगतान के प्राप्तकर्ताओं को न केवल अक्सर अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है बल्कि चोरी के लिए भी विशेष रूप से कमजोर होते हैं। भारत भर में डिजिटल भुगतान सुरक्षित हैं क्योंकि लेन-देन करने के लिए प्रमाणीकरण के कई स्तरों की आवश्यकता होती है। वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में साइबर अपराध का खतरा कोरोनावायरस महामारी के बीच बढ़ गया है।
दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर सर्बरस कपटपूर्ण दावे, शुल्क-वापसी, नकली खरीदार खाते, प्रचार/कूपन दुरुपयोग, खाता अधिग्रहण, पहचान की चोरी, कार्ड विवरण की चोरी और त्रिकोणीय धोखाधड़ी चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी एक और चुनौती है जिसका कई लोग सामना कर रहे हैं।
एक सही ढंग से संरचित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) नीति भारतीय आबादी के लिए अधिक डिजिटल बुनियादी ढांचे, पहुंच और साक्षरता के लिए बाजार के खिलाड़ियों की शक्ति का दोहन करने के लिए 21वीं सदी का इंजन प्रदान कर सकती है। एक जीवंत भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय मतदाताओं का एक सार्वजनिक नीति-संचालित डिजिटल सशक्तिकरण उपभोक्ताओं के हित में और बड़े सार्वजनिक हित में जिम्मेदार डिजिटल आचरण सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
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