क्यों न देश में हर तरह के चुनाव लड़ने के लिए किसी परीक्षा का आयोजन किया जाये और सरकारी नौकरी की तरह राजनीति में प्रवेश के लिए उनके चरित्र का भली- भांति सत्यापन किया जाये?
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क्यों न देश में हर तरह के चुनाव लड़ने के लिए किसी परीक्षा का आयोजन किया जाये और सरकारी नौकरी की तरह राजनीति में प्रवेश के लिए उनके चरित्र का भली- भांति सत्यापन किया जाये? छोटे स्तर पर कॉमन पोलिटिकल टेस्ट और सांसदों के लिए इंडियन पोलिटिकल सर्विस के एग्जाम रखने में में हर्ज क्या है? आखिर सरकारी नौकरी और राजनीति है तो देश सेवा ही?
राजनेताओं को विशेष अधिकार क्यों दिए जाने चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल व्यक्ति आईएएस अधिकारी बन सकता है? क्या वह कोई सिविल सेवा पद संभाल सकता है? तो फिर राजनेताओं को यह अनुचित विशेषाधिकार क्यों दिया जाना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है? इस मामले में परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही लाया जा सकता है। तभी राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण ठहर सकता है।
राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी स्थिति है जहां राजनीति में ही अपराधियों की अच्छी-खासी उपस्थिति हो जाती है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण बड़ी संख्या में अपराधी संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में भाग ले रहे हैं और लड़ रहे हैं। जब अपराधी निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाते हैं और कानून निर्माता बन जाते हैं, तो वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के कामकाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
एडीआर के आंकड़ों के अनुसार, भारत में संसद के लिए चुने गए आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की संख्या 2004 के बाद से बढ़ रही है। 2004 में, 24% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जो 2019 में बढ़कर 43% हो गए। लोकसभा चुनाव में 159 सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे, जिनमें बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल थे।
राजनेताओं को विशेष अधिकार क्यों दिए जाने चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल व्यक्ति आईएएस अधिकारी बन सकता है? क्या वह कोई सिविल सेवा पद संभाल सकता है? तो फिर राजनेताओं को यह अनुचित विशेषाधिकार क्यों दिया जाना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है? इस मामले में परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही लाया जा सकता है। चुनाव आयोग को दंतहीन संस्था में बदल दिया गया है। केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति ही बदलाव ला सकती है।
” हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में हुए कर्नाटक चुनावों में भाग लेने वाले कांग्रेस, भाजपा और जद (एस) के लगभग 45 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से लगभग 30 प्रतिशत उम्मीदवारों पर बलात्कार और हत्या सहित गंभीर अपराधों का आरोप था। भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां अपराधियों को चुनावों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने और विजेताओं के रूप में उभरने की अनुमति है।
आइए संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण लें। अगर किसी पर हत्या या बलात्कार का मामला है, तो उन्हें राजनीतिक टिकट के लिए कभी भी विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाएगा। हालाँकि, भारत में ऐसा नहीं है। यह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा है। अपराधियों वाला लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है. राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर वे ऐसे व्यक्तियों को वोट देते हैं, तो वे न केवल देश को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और आप ऐसे उम्मीदवारों को वोट देते हैं, तो आपके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी क्योंकि स्कूल ठीक से नहीं चलेंगे। इसी तरह, जब आपको चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो, इन अपराधियों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण अस्पताल प्रभावी ढंग से काम नहीं करेंगे। आप बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं से वंचित रह जाएंगे।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के अनुसार, कई राजनेता कानून निर्माताओं के रूप में उनके पास मौजूद महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। वे मानते हैं कि उनके पद उन्हें न केवल उन कानूनों को अवरुद्ध करने की क्षमता प्रदान करते हैं जो उन्हें जवाबदेह ठहरा सकते हैं, बल्कि सरकारी अधिकारियों पर प्रभाव डालने की भी क्षमता प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं और वे सुरक्षित रहते हैं।
अपराधियों और राजनेताओं के बीच बढ़ती सांठगांठ से भय और हिंसा का उपयोग करके मतदाताओं को डराया जाता है। अपराधी वोट खरीदने और मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाजायज खर्च का सहारा लेते हैं। आपराधिक राजनेता नौकरशाहों की पोस्टिंग और ट्रांसफर में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह राज्य के शासन को प्रभावित करते हैं। वे जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर समाज में विभाजन का फायदा उठाते हैं और खुद को अपने समुदायों के रक्षक के रूप में चित्रित करते हैं। इस प्रकार वे राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाते हैं।
राजनेता के रूप में अपराधी प्रशिक्षित सांसद नहीं होते हैं और अक्सर संसद और राज्य विधानसभा में व्यवधान पैदा करने के लिए असंसदीय प्रथाओं का सहारा लेते हैं जो प्रतिनिधि संस्था के कामकाज को प्रभावित करते हैं। चूंकि आपराधिक अतीत वाले राजनेता मंत्री और कानून निर्माता बन जाते हैं, इसलिए राज्य एजेंसियों के लिए उन पर मुकदमा चलाना मुश्किल हो जाता है, जिससे न्यायपालिका में आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ जाती है।
इससे धन और बाहुबल पर अंकुश लगेगा और गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी। अब चुनावी प्रक्रिया के नियमन में चुनाव आयोग की भूमिका को मजबूत करने और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने का समय आ गया है। संसद को एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करना चाहिए जो सभी राजनीतिक दलों को उन व्यक्तियों की सदस्यता रद्द करने का आदेश दे जिनके खिलाफ जघन्य और गंभीर अपराधों में आरोप तय किए गए थे और ऐसे व्यक्तियों को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में खड़ा नहीं किया जाए।
मतदाताओं को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए चुनावों में धन और बाहुबल का दुरुपयोग। उन्हें उपहार, प्रलोभन और मुफ्त उपहार स्वीकार करने से बचना चाहिए और उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने के लिए नोटा के विकल्प का उपयोग करना चाहिए।
लोकतांत्रिक प्रणालियों की अखंडता की रक्षा करने और नैतिक और जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति के अपराधीकरण का मुकाबला करने के लिए कानूनी, संस्थागत और सामाजिक उपायों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।
क्यों न देश में हर तरह के चुनाव लड़ने के लिए किसी परीक्षा का आयोजन किया जाये और सरकारी नौकरी की तरह राजनीति में प्रवेश के लिए उनके चरित्र का भली भांति सत्यापन किया जाये? छोटे स्तर पर कॉमन पोलिटिकल टेस्ट और सांसदों के लिए इंडियन पोलिटिकल सर्विस के एग्जाम रखने में में हर्ज क्या है? आखिर सरकारी नौकरी और राजनीति है तो देश सेवा ही? तभी राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण ठहर सकता है।


